July 27, 2024

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सरदारशहर विधानसभा चुनाव अंतर्गत चूरू, तारानगर व सुजानगढ़ में हुआ पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण

सरदारशहर विधानसभा चुनाव अंतर्गत चूरू, तारानगर व सुजानगढ़ में हुआ पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण

चूरू भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव अभ्यर्थियों को प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना

 

चूरू भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव अभ्यर्थियों को प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना

Churu According to the instructions of the Election Commission of India, Sardarshahar assembly by-election candidates will have to publish and disseminate information about criminal records

सरदारशहर विधानसभा चुनाव अंतर्गत चूरू, तारानगर व सुजानगढ़ में हुआ पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण
सरदारशहर विधानसभा चुनाव अंतर्गत चूरू, तारानगर व सुजानगढ़ में हुआ पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण

चुनावों के दौरान मतदान दलों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण चूरू  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग

चूरू भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव अभ्यर्थियों को प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना

सरदारशहर विधानसभा चुनाव अंतर्गत चूरू, तारानगर व सुजानगढ़ में हुआ पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण

चूरू  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि चुनावों के दौरान मतदान दलों की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है, इसलिए मतदान दलों से जुड़े पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी बेहतर ढंग से अपना प्रशिक्षण लेकर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाएं।

जिला कलक्टर मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय विधि महाविद्यालय में सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव अंतर्गत आयोजित पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों (प्रथम) के प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि अधिकतम कार्मिक चुनावों के अनुभवी हैं तथा अनेक चुनाव संपन्न करवा चुके हैं, फिर भी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और प्रत्येक बिंदु पर एकदम स्पष्ट रहें। किसी प्रकार का असमंजस हो तो उसे प्रशिक्षण के दौरान ही क्लीयर कर लें। मतदान प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शितापूर्ण होने के साथ-साथ त्रुटिरहित संपन्न हो, यह आपका दायित्व है। सभी कार्मिक कोविड रोधी बूस्टर डोज लगवाया जाना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक उप चुनाव को गंभीरता से लें और पूरी सतर्कता, सजगता एवं सक्रियता के साथ अपना दायित्व निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान दलों को न केवल निष्पक्ष रहना है, अपितु उनकी यह निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए।

सीईओ पीआर मीणा ने भी प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक निर्देश दिए। विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने सभी कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की और बारीकी से एक-एक प्रक्रिया पर चर्चा कर अवगत करवाया। इस दौरान एसडीएम निखिल कुमार, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, विधि महाविद्यालय प्राचार्य श्रवण सैनी, डॉ जेबी खान, सोमेश शर्मा, बजरंग सैनी, खालिद तुगलक, हवासिंह, दलीप सरावग सहित संबंधित अधिकारी, प्रशिक्षण, पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम मौजूद थे।

सीईओ पीआर मीणा ने बताया कि मंगलवार को चूरू के अलावा सुजानगढ़ के रतनीदेवी सेठिया कॉलेज तथा तारानगर के एमजेडी कॉलेज में भी पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिन कार्मिकों ने पूर्व में कोविड रोधी बूस्टर डोज नहीं लगवाया हुआ था, उन्हें बूस्टर डोज भी प्रशिक्षण स्थलों पर लगाया गया।

अभ्यर्थियों को प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना

चूरू भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों में प्रकाशन एवं प्रसारण करवाना होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अभ्यथी द्वारा फॉर्मेट सी-1 में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में न्यूनतम फोंट साइज 12 एवं उन संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय टीवी चैनलों में (प्रसारण का समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य न्यूनतम 7 सैकंड्स के लिए स्टैंडर्ड फोंट साइज में) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद और मतदान की तिथि से दो दिन पहले के दौरान तीन अवसरों पर अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित/प्रसारित करवाई जानी है। अभ्यर्थी द्वारा तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले 5 से 8 दिनों के भीतर तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक करवाना होगा ताकि निर्वाचकों को अभ्यर्थियों के बारे में जानने का पर्याप्त समय मिले। राजनैतिक दलों द्वारा फॉर्मेट सी-2 में अपने अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना का प्रकाशन/प्रसारण करवाना होगा तथा अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना के प्रदर्शन के साथ-साथ पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। गौतम ने बताया कि सभी संबंधित को इसकी जानकारी एवं पालना के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

 

 

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