July 27, 2024

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उप चुनाव, आदर्श आचार संहिता

17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में करवा सकेंगे पंजीकरण

 

17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में करवा सकेंगे पंजीकरण,

Youth above the age of 17 years will be able to register in the voter list

उप चुनाव, आदर्श आचार संहिता

मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

17 varsh se adhik aayu ke yuva matadaata soochee mein karava sakenge panjeekaran

17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में करवा सकेंगे पंजीकरण

विशेष योग्यजन के लिए पंजीकरण की विशेष सुविधा

मतदाता पहचान पत्र से मोबाइल नंबर जोड़ने पर सभी जानकारी मिल सकेगी ऑनलाइन

राजस्थान  के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर 2022 (बुधवार) को किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 (गुरुवार) को किया जाएगा।निर्वाचन अधिकारी  ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता एक जनवरी के स्थान पर वर्ष में चार बार एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि के रूप में वर्ष की एक जनवरी के संदर्भ में किया जाएगा। वे आवेदक जो अर्हता दिनांक एक जनवरी को एवं  बाद की अर्हता दिनांक एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को पंजीकरण के लिए पात्र हो रहे हैं, वे प्रारूप प्रकाशन की तिथि से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 में अग्रिम रूप से अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नवीन संशोधित प्रपत्र 1 अगस्त 2022 से प्रभावी हो चुके हैं।

उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियां 4 अगस्त  से 24 अक्टूबर 2022 तक संचालित की गईं। मतदान केंद्रों के सुव्यवस्थिकरण की कार्यवाही के फलस्वरुप भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राज्य में 310 नए मतदान केंद्र नवसृजित किए गए एवं 1 हजार 185 मतदान केंद्रों का समाहितीकरण किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 875 मतदान केंद्रों की शुद्ध कमी हुई है। पुनर्गठन उपरांत राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 51 हजार 187 हो गई है।

उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2023 की अर्हता के संदर्भ में पूरक एवं एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक की जाएगी। एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर ,2022 (बुधवार) को किया जाएगा।

इसी क्रम में उन्होंने बताया कि दावें एवं आपत्तियां 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन का कार्य 12 नवंबर (शनिवार) एवं 26 नवंबर (शनिवार) को किया जाएगा। राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावें एवं आपतियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान 13 नवंबर (रविवार) एवं 27 नवंबर (रविवार) को आयोजित किया जाएगा ।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर 2022 तक किया जा सकेगा। तीन जनवरी 2023 तक हेल्थ पैरामीटरों की जांच एवं मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेकर डेटाबेस को अद्यतन करना एवं पूरक मतदाता सूची का मुद्रण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 (गुरुवार) को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6 में, मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने या दर्ज प्रविष्टियों में आपत्तियों एवं नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 का उपयोग किया जाएगा। एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास का स्थानांतरण, एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास का स्थानांतरण एवं प्रविष्टियों में सुधार व अद्यतन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन किया जा सकेगा। प्रपत्र 6 एवं प्रपत्र 8 में आवेदन करते समय आधार संख्या भी प्रस्तुत की जा सकती है।

दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूचियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए राज्य में प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष अभियान की तिथियां 13 नवंबर 2022 (रविवार) एवं 27 नवंबर 2022 (रविवार) निश्चित की हैं। इन तिथियों को बीएलओ मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर दावे एवं आक्षेप प्राप्त करेंगे।

पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में बीएलओ करेंगे महिला मतदाताओं का सत्यापन
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि महिला मतदाताओं ने शादी के उपरांत भी अपना नाम पूर्व स्थान से नहीं हटाया है या दोहरा नामांकन हुआ हो, इसके साथ- साथ अन्य अशुद्धियों के संबंध में भी वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम- 2023 के दौरान बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा और आवश्यक होने पर संशोधन के लिए नियमानुसार प्रपत्र भरवाए जाएंगे।

17 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता करवा सकेंगे पंजीकरण
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम बार किए गए नवाचार के द्वारा अब एक जनवरी 2023, एक अप्रैल 2023, एक जुलाई 2023 और एक अक्टूबर 2023 अर्हता तिथियों को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी युवा मतदाता भी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र बनने से 2023 के अंत में संभावित आम चुनावों में ये मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि स्कूली छात्र—छात्राओं का डाटा शाला दर्पण पोर्टल से बीएलओ को दिया जाएगा और स्कूलों में कैंप लगाकर इन युवा मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा।

विशेष योग्यजन का पंजीकरण प्रपत्र 8 के माध्यम से

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष योग्यजन के लिए पहली बार प्रपत्र 8 लाया गया है। विशेष योग्यजन इस प्रपत्र के माध्यम से अपना नामांकन स्वयं कर सकते हैं। अधिक से अधिक विशेष योग्यजनों के नामांकन के लिए एनजीओ, विशेष विद्यालयों में अभियान चलाया जाएगा।

मतदाता पहचान पत्र में मोबाइल नंबर जोड़ने से सभी जानकारी मिलेगी ऑनलाइन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं आधार संख्या जोड़ने से मतदाता को ई- इपिक (वोटर आईडी) उपलब्ध करवाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नए मतदाता के साथ पुराने मतदाता भी अपना मोबाइल नंबर वोटर आईडी से जुड़वा सकते हैं। उन्होंने ट्रांसजेंडर के मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी, मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन एप तथा गरुड़ ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस विषय में मतदाता टोल फ्री वोटर हेल्पलाईन नंबर 1950 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।